जम्मू-कश्मीर राज्य दर्जा बहाली पर सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय में जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर कल होगी सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने दो महीने के भीतर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है।
नई दिल्ली, 13 अगस्त - सर्वोच्च न्यायालय में कल जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई होगी। भारत के प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति
गत वर्ष दिसंबर में संवैधानिक संस्थाओं द्वारा दिए गए निर्णय में अनुच्छेद-370 को निरस्त करने की पुष्टि की गई थी। साथ ही यह भी आदेश दिया गया था कि सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए जाएं और राज्य का दर्जा शीघ्र बहाल किया जाए।
याचिकाकर्ताओं की मांग
शिक्षाविद् जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में विलंब से लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होगी। चुनाव प्रक्रिया के सफल आयोजन के बाद अब कोई सुरक्षा चिंता नहीं है।
महत्वपूर्ण तथ्य
- याचिकाकर्ताओं ने दो महीने के भीतर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है
- विधानसभा और लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए
- कोई हिंसा या सुरक्षा संबंधी घटना नहीं हुई
- राज्य के दर्जे की बहाली में विलंब से संघीय ढांचे पर प्रभाव पड़ सकता है
आदित्य वर्मा
आदित्य वर्मा एक समर्पित पत्रकार हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत, समसामयिक घटनाओं और नैतिक दृष्टिकोण के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। उनकी लेखनी शांति, एकता और न्याय जैसे मूल्यों को उजागर करती है, और सम्राट अशोक की प्रेरणा से आत्मिक गहराई पाती है।