सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल को ED मामले में हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शराब घोटाला मामले में ED की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में भूपेश बघेल की याचिका पर सुनवाई के दौरान
रायपुर. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। कोर्ट ने उन्हें शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने स्पष्ट किया कि PMLA की धाराओं में कोई खामी नहीं है। यह मामला संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली से जुड़ा हुआ है।
बघेल की याचिका के मुख्य बिंदु
बघेल ने PMLA की धारा 44, 50 और 63 को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि जांच प्रक्रिया में कई विसंगतियां हैं और पुराने मामलों को बिना कोर्ट की अनुमति के दोबारा खोला जा रहा है।
शराब घोटाला मामला
ED के अनुसार 2019-22 के बीच राज्य में 2100 करोड़ का घोटाला हुआ। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में यह घोटाला हुआ जिसमें चैतन्य बघेल को मास्टरमाइंड माना जा रहा है।
"अगर किसी प्रावधान का दुरुपयोग हो रहा है तो पीड़ित व्यक्ति हाईकोर्ट जा सकता है।" - सुप्रीम कोर्ट
ED की कार्रवाई
- चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया गया
- जनवरी में कई वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया
- 2,100 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच जारी
आदित्य वर्मा
आदित्य वर्मा एक समर्पित पत्रकार हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत, समसामयिक घटनाओं और नैतिक दृष्टिकोण के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। उनकी लेखनी शांति, एकता और न्याय जैसे मूल्यों को उजागर करती है, और सम्राट अशोक की प्रेरणा से आत्मिक गहराई पाती है।